अफजाल अंसारी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत, कृष्णानंद राय हत्याकांड में सजा पर रोक

Afzal Ansari News: कृष्णानंद राय हत्याकांड केस में गाजीपुर एमपी-एमएलए कोर्ट ने अफजाल अंसारी को चार साल की सजा सुनाई थी। अब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस फैसले को पलट दिया है। कोर्ट ने अफजाल अंसारी को सजा के आदेश को रद्द कर दिया है, जिससे उनकी लोकसभा सदस्यता भी बरकरार रहेगी।

Afzal Ansari: उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से सपा सांसद अफजाल अंसारी को बड़ी राहत मिली है। इलाहाबाद हाईकोर्ट गाजीपुर एमपी-एमएलए कोर्ट द्वारा गैंगस्टर एक्ट में सुनाई गई 4 साल की सजा को रद्द कर दिया है। इस फैसल के बाद अफजाल अंसारी की लोकसभा सदस्यता पर मंडरा रहा खतरा भी टल गया है। सजा पर रोक लगाए जाने के बाद उनकी सदस्यता बरकरार रहेगी। बता दें, बीते साल अप्रैल में कृष्णानंद राय हत्याकांड केस में गाजीपुर एमपी-एमएलए कोर्ट ने अफजाल अंसारी को चार साल की सजा सुनाई थी।

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अफजाल अंसारी को बड़ी राहत।

2005 में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) विधायक कृष्णानंद राय की हत्या के बाद गैंगस्टर एक्ट में अफजाल पर यह मामला दर्ज किया गया था। इसके साथ ही अदालत ने इसी मामले में अफजाल की सजा बढ़ाने की उत्तर प्रदेश सरकार और कृष्णानंद राय के बेटे पीयूष कुमार राय की अपील भी खारिज कर दी है। न्यायमूर्ति एसके सिंह इस मामले में सुनवाई करते हुए गाजीपुर की अदालत के निर्णय को रद्द करने का आदेश पारित किया।

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