Azam Khan Bail: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आजम खान को जमानत दे दी है। यह बेल उन्हें रामपुर के डूंगरपुर केस से जुड़े मामले में मिली है। हाईकोर्ट ने 12 अगस्त को फैसला सुरक्षित रखा था। बता दें कि रामपुर MP/MLA कोर्ट से 10 साल की सजा मिली थी।जस्टिस समीर जैन की सिंगल बेंच ने यह फैसला सुनाया है।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आजम खान को जमानत दे दी (फाइल फोटो: ANI)
न्यायमूर्ति समीर जैन ने आजम खान द्वारा दायर जमानत याचिका पर यह आदेश पारित किया। इससे पूर्व, 12 अगस्त को अदालत ने आजम खान और बरकत अली नाम के एक ठेकेदार की जमानत याचिका पर निर्णय सुरक्षित रख लिया था। बरकत अली ने भी हाईकोर्ट में एक आपराधिक अपील दायर की है।
2019 में रामपुर के गंज पुलिस थाने में मामला दर्ज
कथित डूंगरपुर मामले में अबरार नाम के एक व्यक्ति ने आजम खान, पुलिस से क्षेत्राधिकारी के पद से सेवानिवृत्त हुए आले हसन खान और ठेकेदार बरकत अली के खिलाफ अगस्त, 2019 में रामपुर के गंज पुलिस थाने में एक मामला दर्ज कराया था।
घर में तोड़फोड़ करते हुए जान से मारने की धमकी
शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि आजम खान, आले हसन खान और बरकत अली ने दिसंबर, 2016 में उसकी पिटाई की थी और उनके घर में तोड़फोड़ करते हुए उसे जान से मारने की धमकी दी थी। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि इसके साथ ही इन तीनों ने उसका घर भी ध्वस्त करा दिया ।
आजम खान को 10 और बरकत अली को 7 साल की सजा
इस मामले में रामपुर की एमपी..एमएलए विशेष अदालत ने 30 मई, 2024 को आजम खान को 10 वर्ष और बरकत अली को सात वर्ष के कारावास की सजा सुनाई थी। डूंगरपुर बस्ती में रह रहे लोगों ने कॉलोनी खाली कराने का आरोप लगाते हुए 12 मामले दर्ज कराये थे। ये मामले गंज थाने में लूट, चोरी और मारपीट सहित विभिन्न धाराओं में दर्ज कराये गए थे।
