अहमदाबाद में एयर इंडिया प्लेन क्रैश मामले में सुप्रीम कोर्ट ने भेजा नोटिस, सिविल एविएशन मंत्रालय से मांगा जवाब, पढ़ें- पूरा मामला

सुप्रीम कोर्ट ने अहमदाबाद में हुए एयर इंडिया विमान हादसे की स्वतंत्र जांच की मांग वाली याचिका पर सिविल एविएशन मंत्रालय, डीजीसीए और एएआईबी को नोटिस जारी किया। अदालत ने कहा कि जांच निष्पक्ष और शीघ्र पूरी होनी चाहिए।

Ahmedabad Plane Crash: सुप्रीम कोर्ट ने अहमदाबाद में 12 जून को हुए एअर इंडिया फ्लाइट AI171 हादसे की जांच को लेकर दायर याचिका पर सोमवार को नोटिस जारी किया। इस याचिका में कोर्ट की निगरानी में स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच की मांग की गई थी। अदालत ने सिविल एविएशन मंत्रालय, डीजीसीए और एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो (AAIB) से जवाब मांगा है।

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अहमदाबाद में हुआ था एयर इंडिया का प्लेन क्रैश। (Photo- PTI)

हालांकि कोर्ट ने ये भी साफ किया कि यह नोटिस केवल स्वतंत्र, निष्पक्ष और शीघ्र जांच सुनिश्चित करने के सीमित उद्देश्य से जारी किया गया है। इस हादसे में यात्रियों, चालक दल और जमीन पर मौजूद लोगों सहित 265 लोगों की मौत हुई थी। अहमदाबाद से लंदन के लिए उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था।

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