AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी पर हमला करने के आरोपियों को मिली जमानत, हाई कोर्ट ने बताई ये वजह

Asaduddin Owaisi: AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी पर फायरिंग कर जानलेवा हमले के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला किया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आरोपी सचिन शर्मा व शुभम गुज्जर को जमानत दे दी है।

Asaduddin Owaisi: इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उन दो व्यक्तियों को जमानत दे दी है जिन्होंने कथित तौर पर लोकसभा सांसद (एमपी) और ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की गाड़ी पर 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान पर गोलियां चलाई थीं। जस्टिस पंकज भाटिया ने आरोपियों को जमानत देते हुए कहा कि आरोपियों सचिन शर्मा और सुभम गुर्जर का नाम प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) में नहीं था। अदालत ने कहा कि सीसीटीवी फुटेज का विश्लेषण करने के बाद जांच अधिकारी द्वारा व्यक्त की गई राय के आधार पर ही उन्हें अपराध से जोड़ा गया था।

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असदुद्दीन ओवैसी पर हमला करने के आरोपियों को मिली जमानत

अदालत ने आगे कहा कि आवेदकों को संबंधित अपराध से जोड़ने वाले साक्ष्य प्रथम दृष्टया कमजोर साक्ष्य हैं। सीसीटीवी फुटेज में देखे गए व्यक्तियों की पहचान की पुष्टि करने और वास्तविक तस्वीरों के साथ मिलान करने की सामग्री प्रथम दृष्टया केस डायरी से गायब प्रतीत होती है। इस प्रकार, आवेदकों को संबंधित अपराध से जोड़ने वाले साक्ष्य प्रथम दृष्टया कमजोर हैं। कोर्ट ने यह भी कहा कि अब तक दर्ज किए गए तीन बयानों में आरोपियों के नाम सामने नहीं आए हैं और पीड़ित और उसके साथ कार में मौजूद दो लोग आरोपियों को नहीं जानते थे। हालांकि, पीड़ित ने अपने वकील के माध्यम से अदालत के समक्ष एक हस्तक्षेप आवेदन दायर किया।

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