Pregabalin पर सरकार की सख्ती, अब बिना डॉक्टर के पर्चे नहीं मिलेगी यह दवा, शेड्यूल H1 में शामिल

बाजार में मिलने वाली Pregabalin दवा को लेकर सरकार ने काफी सख्त फैसला लिया है। अब इस दवा को आप बिना डॉक्टर के पर्चे के नहीं खरीद पाएंगे। आइए जानते हैं इसको लेकर सरकार ने क्या नियम बनाया है।

Pregabalin Drug Rule: देश में दर्द और नसों से जुड़ी बीमारियों में आमतौर पर इस्तेमाल होने वाली दवा Pregabalin को लेकर केंद्र सरकार ने बड़ा और सख्त कदम उठाया है। अब यह दवा बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के नहीं मिल सकेगी। सरकार ने इसे ड्रग्स रूल्स, 1945 के तहत Schedule H से हटाकर Schedule H1 में शामिल कर दिया है, जिससे इसकी बिक्री और उपयोग पर पहले से कहीं अधिक सख्त निगरानी लागू हो गई है। यह फैसला स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की हालिया अधिसूचना के बाद सामने आया है, जिसमें साफ किया गया है कि दवा के दुरुपयोग और गैरकानूनी बिक्री (Pregabalin Regulation India) पर रोक लगाना इस कदम का मुख्य उद्देश्य है।

Pregabalin Drug Rule

Pregabalin दवा पर सरकार की सख्ती

क्या है नया नियम?

Schedule H1 में शामिल होने के बाद Pregabalin अब केवल पंजीकृत डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पर ही दी जा सकेगी। मेडिकल स्टोर्स को इसके हर लेन-देन का रिकॉर्ड रखना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही बिना पर्चे दवा बेचने पर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। नए नियम की मानें तो दवा के पैकेट पर लाल रंग की चेतावनी भी अनिवार्य होगी, जिससे उपभोक्ता इसे बिना चिकित्सकीय सलाह के इस्तेमाल न करें।

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