केमिकल से फल पकाया तो होगी कार्रवाई, FSSAI ने दिए सख्त निर्देश

FSSAI fruit chemical ban 2026 rules : FSSAI ने फलों को कृत्रिम तरीके पकाने में केमिकल के उपयोग पर पाबंदी लगाई है। इसके चलते केमिकल द्वारा फल पकाने वाले व्यापारियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

FSSAI fruit chemical ban 2026 Rules : Food Safety and Standards Authority of India (FSSAI) ने फलों को कृत्रिम तरीके से पकाने को लेकर सख्त कदम उठाए हैं। 16 अप्रैल 2026 को जारी निर्देश में साफ कहा गया है कि खतरनाक केमिकल्स के जरिए फलों को पकाना पूरी तरह गैरकानूनी है और अब इस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। खासतौर पर कैल्शियम कार्बाइड जैसे जहरीले पदार्थों के इस्तेमाल पर पूरी तरह रोक है, लेकिन फिर भी कई जगह इसका उपयोग जारी था, जिस पर अब सख्ती बढ़ा दी गई है।

केमिकल से पके फल मिले तो होगी कार्रवाई

केमिकल से पके फल मिले तो होगी कार्रवाई

लगातार की जाएगी जांच

आजकल बाजार में जल्दी मुनाफा कमाने के लिए कई व्यापारी आम, केला और पपीता जैसे फलों को जल्दी पकाने के लिए केमिकल्स का सहारा लेते हैं। FSSAI के नए आदेश के बाद अब मंडियों, गोदामों और थोक बाजारों में लगातार जांच की जाएगी। जहां भी संदिग्ध गतिविधि मिलेगी, वहां तुरंत छापेमारी और कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अब फलों की क्वालिटी और लोगों की सेहत के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा।

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