मेलानिया ट्रंप को डिपोर्ट करने की क्यों उठी है मांग? ऑनलाइन याचिका में लोगों का क्या है दावा

याचिका में दावा किया गया है कि चूंकि मेलानिया ट्रंप 'नेचुरलाइज्ड' सिटिजन हैं, ऐसे में ट्रंप यदि अपनी इस योजना को सही मायनों में लागू करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले बोट में मेलानिया और उनका परिवार होना चाहिए। याचिका में बैरन ट्रंप के 'एंकर ब्वॉय' होने और मेलानिया की मां का जन्म यूएस से बाहर होने का भी दावा किया गया है।

Melania Trump : अमेरिका से अवैध प्रवासियों को उनके देश वापस तो भेजा ही जा रहा है, अब इस मामले में एक नया मोड़ आ गया है। बात मेलानिया ट्रंप को वापस भेजने उन्हें 'डिपोर्ट' करने की मांग उठ गई है। मेलानिया ट्रंप अमेरिका की पहली महिला यानी फर्स्ट लेडी और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की पत्नी हैं। दरअसल, अमेरिका में एक ऑन लाइन अभियान जिसे पेटीशन कहा जाता है, शुरू किया गया है। इस पेटीशन में अमेरिकी सरकार से मांग की गई है कि वह मेलिनिया ट्रंप, उनके माता-पिता और बैरन ट्रंप को डिपोर्ट करे। चर्चा है कि ट्रंप का अगला निशाना यूएस के 'नेचुरलाइज्ड' नागरिक बनने वाले है और ट्रंप अब इन्हें डिपोर्ट की योजना बना रहे हैं। इस सबके बीच मेलानिया, उनके माता-पिता और बेटे को वापस भेजने की मांग तेज हुई है। आयरिश स्टार की रिपोर्ट के मुताबिक इस अभियान को 'मूव ऑन' नाम की एक संस्था आगे बढ़ा रही है और हाल के दिनों में इस अभियान ने तेजी पकड़ी है। कई डेमोक्रेट सांसद और नेता इस मांग से जुड़े हैं।

Melania Trump

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की पत्नी हैं मेलानिया।

'नेचुरलाइज्ड' सिटिजनशिप है क्या?

पेटीशन में कहा गया है कि चूंकि राष्ट्रपति 'नेचुरलाइज्ड नागरिकों' को डिपोर्ट करना चाहते हैं, तो ऐसे में उनका कदम 'तभी न्यायसंगत माना जाएगा जब ऐसे नागरिकों की डिपोर्ट करने वाली पहली बोट में मेलानिया और उनके माता-पिता सवार हों।' रिपोर्ट है कि ऐसे 'नेचुरलाइज्ड' अमेरिकी जिनका किसी आपराधिक या किसी अवैध मामले में कनेक्शन सामने आ रहा है, अमेरिका न्याय विभाग ने उनकी नागरिकता वापस लेने की कवायद शुरू कर दिया है। आखिर 'नेचुरलाइज्ड' सिटिजनशिप है क्या? अमेरिका में 'नेचुरलाइज्ड सिटिजन वह होता है जो जन्मा तो हो किसी दूसरे देश में लेकिन कानूनी प्रक्रिया के तहत वह अमेरिकी नागरिकता हासिल कर लेता है। हालांकि, इसके भी मिलने की कुछ चुनिंदा शर्तें एवं जरूरतें होती हैं, जिन्हें पूरा करना होता है। यह नागरिकता हासिल करने के लिए आवेदन करना होता है और इसे मिलने में वर्षों लग जाते हैं।

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