प्यार के जाल में फंसाकर कराया धर्मांतरण तो जेल में बीतेगी सारी जिंदगी, जानें यूपी में आया ऐसा कौन सा कानून; 5 खास बातें

Unlawful Conversion: क्या आप जानते हैं कि आखिर 'उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध (संशोधन) अधिनियम, 2024' क्या है। जिसके तहत यूपी में अवैध रूप से धर्मांतरण करने वाले दोषियों को अधिकतम आजावीन कारावास का प्रावधान किया गया है। आपको इस कानून से जुड़ी 5 अहम बातें बताते हैं।

UP Politics: यूपी की योगी सरकार ने लव जिहाद का जाल बुनने वाले मासूम बेटियों के गुनहगारों और प्यार के झांसे में फंसाकर, बहला-फुसलाकर या जबरन किसी का धर्मांतरण कराने वाले अपराधियों के खिलाफ सख्त प्रावधान तैयार किया है। क्या आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध (संशोधन) अधिनियम, 2024 क्या है? इस अधिनियम में संशोधन के जरिए धर्मांतरण का रैकेट चलाने वालों को उम्रकैद की सजा दिए जाने का प्रावधान किया गया है। उत्तर प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन मंगलवार को उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध (संशोधन) अधिनियम, 2024 पारित हो गया। आपको इस लेख में इससे जुड़ी 5 अहम बातें बताते हैं।

CM Yogi Plan for Unlawful Conversion

धर्मांतरण का रैकेट चलाने वालों की जिंदगी जेल में बीतेगी।

1). आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान

संशोधित अधिनियम में छल कपट या जबर्दस्‍ती कराये गये धर्मांतरण के मामलों में कानून को पहले से सख्त बनाते हुए अधिकतम आजीवन कारावास या पांच लाख रुपये के जुर्माने की सजा का प्रावधान किया गया है। संशोधित विधेयक में किसी महिला को धोखे से जाल में फंसाकर धर्मांतरण कर अवैध तरीके से विवाह करने और उत्पीड़न के दोषियों को अधिकतम आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है। पहले इसमें अधिकतम 10 साल की सजा का प्रावधान था।

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