Voting Day Leave: वोटिंग के दिन छुट्टी पेड लीव होती है या अनपेड, जानिए क्या कहता है संविधान

  • Authored by: शिशुपाल कुमार
  • Updated Mar 17, 2024, 11:47 PM IST

Voting Day Leave: भारत में 18 वर्ष से अधिक आयु का प्रत्येक व्यक्ति वोट देने का हकदार है और वोट देने के संवैधानिक अधिकार का प्रयोग करता है।

KEY HIGHLIGHTS
  • भारत में 18 वर्ष से अधिक आयु का प्रत्येक व्यक्ति वोट देने का हकदार है
  • प्रत्येक उद्यम को उस क्षेत्र में मतदान के दिन छुट्टी घोषित करनी होगी जहां मतदान हो रहा है
  • सभी कर्मचारी को पेड लीव यानि कि सवैतनिक अवकाश दिया जाना चाहिए

Voting Day Leave: लोकसभा चुनाव के लिए तारीखों की घोषणा हो चुकी है। देश में सात चरणों में चुनाव होना है। वोटिंग के दिन सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की जाती है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि मतदान के दिन जो छुट्टी मिलती है वो पेड होती है या फिर अनपेड? वो सवैतनिक होती है या फिर अवैतनिक? जानिए क्या कहता है भारत का संविधान

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