धनखड़ का इस्तीफा: भारत में कैसे होता है नए उप-राष्ट्रपति का चुनाव, क्या है समयसीमा?

उपराष्ट्रपति देश का दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक पद है। उनका कार्यकाल पांच वर्ष का होता है, लेकिन कार्यकाल समाप्त होने के बावजूद, वह तब तक पद पर बने रह सकते हैं, जब तक कि उनका उत्तराधिकारी पद ग्रहण न कर ले।

How is Vice President elected in India: जगदीप धनखड़ के उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा देने के बाद उनके उत्तराधिकारी की नियुक्ति की चर्चा तेज है। नए उप-राष्ट्रपति का चुनाव जल्द से जल्द कराना होगा। संविधान के अनुच्छेद 68 के खंड दो के अनुसार, उपराष्ट्रपति की मृत्यु, इस्तीफे या उन्हें पद से हटाए जाने या अन्य किसी कारण से होने वाली रिक्ति को भरने के लिए चुनाव जल्द से जल्द आयोजित किया जाएगा। रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति अपने पदभार ग्रहण करने की तिथि से पांच वर्ष की अवधि तक पद धारण करने का हकदार होगा। आइए समझते हैं कि भारत में नए उप-राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है और संविधान में इस पर क्या कहा गया है।

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कैसे होता है उप-राष्ट्रपति पद का चुनाव?

गैर-मौजूदगी में कर्तव्यों का निर्वहन कौन करेगा?

हालांकि, संविधान में इस पर कुछ नहीं कहा गया है कि उपराष्ट्रपति की मृत्यु या उनके कार्यकाल की समाप्ति से पहले त्यागपत्र देने की स्थिति में, या जब उपराष्ट्रपति भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं, तो उनके कर्तव्यों का निर्वहन कौन करेगा। उपराष्ट्रपति देश का दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक पद है। उनका कार्यकाल पांच वर्ष का होता है, लेकिन कार्यकाल समाप्त होने के बावजूद, वह तब तक पद पर बने रह सकते हैं, जब तक कि उनका उत्तराधिकारी पद ग्रहण न कर ले।

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