जमानत के बावजूद जेल में रहने को मजबूर अरविंद केजरीवाल, 7 पॉइंट में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को समझिए

Delhi News: दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से जमानत के बावजूद वो जेल में रहने को मजबूर हैं। भले ही ईडी के मामले में उन्हें अदालत से जमानत मिल गई, लेकिन सीबीआई के आरोपों को लेकर उनकी टेंशन बरकरार है। आपको 7 पॉइंट में समझाते हैं कि केजरीवाल क्या कर सकते हैं और क्या नहीं।

Supreme Court on CM Kejriwal: सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े धनशोधन मामले में शुक्रवार को अंतरिम जमानत तो दे दी, लेकिन वो अब भी जेल में रहने के लिए मजबूर हैं। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के मामले में जमानत मिलने के बाद भी मुख्यमंत्री केजरीवाल अभी जेल में ही रहेंगे, क्योंकि केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने कथित आबकारी नीति घोटाले से संबंधित भ्रष्टाचार के एक मामले में उन्हें गिरफ्तार किया था। शीर्ष अदालत ने कहा कि यह फैसला केजरीवाल को करना है कि वह मुख्यमंत्री पद पर बने रहेंगे या नहीं। अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में क्या कुछ कहा, आपको इस लेख में 7 बड़ी बातों से रूबरू कराते हैं।

Arvind Kejriwal in Jail Requested the Court

केजरीवाल को एक तरफ राहत, तो दूसरी ओर झटका।

केजरीवाल क्या कर सकते हैं और क्या नहीं?

1). 50,000/- रुपये का जमानत बांड देना होगा।

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