‘370 रुपए बिरयानी’ विवाद में नया मोड़, Pranit More की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने मांगा जवाब

Pranit More Case: 370 रुपये बिरयानी’ विवाद में प्रणित मोरे ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। उन्होंने महाराष्ट्र और हरियाणा में दर्ज एफआईआर को जोड़ने की मांग की है। आइए पूरी बात जानते है इस रिपोर्ट में...

‘370 रुपये बिरयानी’ विवाद के बाद स्टैंड-अप कॉमेडियन और ‘बिग बॉस 19’ के कंटेस्टेंट प्रणित मोरे (Pranit More) एक बार फिर सुर्खियों में हैं। अपने खिलाफ दर्ज मामलों को लेकर उन्होंने अब सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) का दरवाजा खटखटाया है। प्रणित ने महाराष्ट्र और हरियाणा में दर्ज दोनों एफआईआर को एक साथ जोड़ने की मांग की है। सोमवार को इस मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के साथ महाराष्ट्र और हरियाणा सरकार से जवाब मांगा है। आइए नजर डालते है इस रिपोर्ट पर...(Times Now Navbharat पर ये भी पढ़ें-Daayra की बढ़ती कमाई के बीच लालबागचा राजा के दरबार पहुंचे Prithviraj Sukumaran, देखें वीडियो)

Pranit More Case (1)

प्रणीत मोरे की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने मांगा जवाब (pic credit-instagram)

क्या है मामला

ये मामला जून 2026 में गुरुग्राम में हुए प्रणित मोरे के स्टैंड-अप शो से जुड़ा है। कार्यक्रम के दौरान दर्शक हिमांशु जांगड़ा ने डेट पर 370 रुपये की चिकन बिरयानी खरीदने का जिक्र किया और इसके बदले महिला से शारीरिक संबंध की उम्मीद जताने की बात कही। बातचीत का वीडियो सामने आते ही सोशल मीडिया पर इसे लेकर विवाद खड़ा हो गया और प्रणित मोरे को भी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। मामला बढ़ने के बाद महाराष्ट्र साइबर पुलिस ने प्रणित मोरे, हिमांशु जांगड़ा और एक अन्य व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। वहीं, राष्ट्रीय महिला आयोग की शिकायत के बाद गुरुग्राम पुलिस ने भी इस मामले में अलग केस दर्ज किया।

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