Ramayana की वीडियो बनाई तो खैर नहीं! Ranbir-Yash की फिल्म के मेकर्स ने दी कानूनी कार्रवाई की चेतावनी

  • Authored by: अभय
  • Updated Nov 8, 2026, 02:20 PM IST

Ramayana Makers Issue Legal Notice: 'रामायण' के मेकर्स ने सिनेमाघरों में मोबाइल से वीडियो बनाने और उसे सोशल मीडिया पर शेयर करने वालों को लेकर सख्त चेतावनी जारी की है। इस मामले में कानूनी कार्रवाई की बात भी...

Ramayana Makers Issue Legal Notice: बॉलीवुड की बड़ी फिल्मों में शामिल 'रामायण' (Ramayana) को लेकर इन दिनों खूब चर्चा हो रही है। रणबीर कपूर (Ranbir Kapoor) और यश (Yash) जैसे सितारों से सजी इस फिल्म को देखने के लिए दर्शक सिनेमाघरों का रुख कर रहे हैं। फिल्म की रिलीज से पहले ही इसके ट्रेलर और कुछ फुटेज लीक होने की खबरें सामने आई थीं। मेकर्स ने उस समय भी फिल्म के कंटेंट को सेफ रखने के लिए कदम उठाए थे। अब सिनेमाघरों में फिल्म देखने पहुंचे कुछ लोगों की हरकतों ने मेकर्स की चिंता बढ़ा दी है। उनका कहना है कि कुछ दर्शक थिएटर के अंदर मोबाइल से फिल्म के सीन रिकॉर्ड कर रहे हैं और फिर उन वीडियो को सोशल मीडिया और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर शेयर कर रहे हैं। ऐसा करने वालों को अब मेकर्स ने वॉर्निंग दी है।

Ramayana Makers Warn Of Legal Action Over 'Unauthorised' Recording

सिनेमाघरों में 'रामायण' की रिकॉर्डिंग करने वालों पर होगी कार्रवाई, मेकर्स बोले- अधिकारियों को करेंगे रिपोर्ट (Image Source: Ramayana Movie)

वीडियो रिकॉर्ड और शेयर करने वालों पर होगी कानूनी कार्रवाई

रणबीर कपूर (Ranbir Kapoor) और यश (Yash) की फिल्म रामायण (Ramayana) के मेकर्स ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल पर एक कानूनी नोटिस शेयर किया है। नोटिस में कहा गया है कि टीम को जानकारी मिली है कि कुछ लोग सिनेमाघरों के अंदर फिल्म की बिना इजाजत रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। इसके बाद इन वीडियो को सोशल मीडिया और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर भी शेयर किया जा रहा है। नोटिस में लिखा है, 'बॉम्बे हाईकोर्ट ने 2 नवंबर 2026 और 6 नवंबर 2026 को कमर्शियल आईपी सूट (एल) नंबर 37230 ऑफ 2026 में आदेश जारी किए हैं। इन आदेशों के तहत सभी लोगों, चाहे उनकी पहचान पता हो या नहीं, को बिना इजाजत फिल्म या उसके किसी भी हिस्से की रिकॉर्डिंग करने, अपलोड करने, शेयर करने या किसी दूसरे तरीके से प्रसारित करने से रोक दिया गया है। ऐसा करना कॉपीराइट का उल्लंघन है। यह कॉपीराइट एक्ट, 1957, सिनेमैटोग्राफ एक्ट, 1952, बीएनएस, 2023 और आईटी एक्ट, 2000 के तहत सजा और जुर्माने वाला आपराधिक अपराध है। साथ ही, ये अदालत की अवमानना भी है।' नोटिस के आखिर में मेकर्स ने कहा है कि रामायण से जुड़ा ऐसा कोई भी कंटेंट, जिसे पहले ही सोशल मीडिया या किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किया जा चुका है, उसे तुरंत डिलीट कर दिया जाए। ऐसा न करने वालों की शिकायत संबंधित अधिकारियों और प्लेटफॉर्म से की जाएगी। उनके खिलाफ बिना किसी और नोटिस के आपराधिक, सिविल और अदालत की अवमानना से जुड़ी कार्रवाई की जा सकती है।

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