दिल्ली हाईकोर्ट ने Arjun Kapoor को दी बड़ी राहत

Arjun Kapoor Personality Rights: दिल्ली हाईकोर्ट ने बॉलीवुड एक्टर अर्जुन कपूर के पर्सनालिटी राइट्स का दुरुपयोग करने वाले कई सोशल मीडिया अकाउंट्स और वेबसाइट्स पर रोक लगा दी है।

Arjun Kapoor Personality Rights: बॉलीवुड एक्टर अर्जुन कपूर (Arjun Kapoor) आए दिन किसी न किसी वजह से चर्चा में बने रहते हैं। आखिरी बार अर्जुन कपूर सिंघम अगेन (Singham Again) में नजर आए थे। इस मूवी में उन्होंने ठीक-ठाक एक्टिंग की थी। अब अर्जुन कपूर की अपकमिंग फिल्मों का फैंस इंतजार कर रहे हैं। इस बीच अर्जुन कपूर को लेकर एक खबर सामने आई है। दिल्ली हाईकोर्ट ने बॉलीवुड अभिनेता अर्जुन कपूर को बड़ी राहत दी है। (ये भी पढ़ें-7 फेरे लेने से पहले अर्जुन कपूर की बहन ने साउथ कोरिया में मचाया धमाल, नहीं दिखीं जाह्नवी-खुशी)

arjun kapoor delhi high court

अर्जुन कपूर को दी बड़ी राहत (pic credit-instagram)

अर्जुन कपूर को मिली राहत (pic credit-instagram)

अर्जुन कपूर को मिली राहत

दिल्ली हाईकोर्ट ने बॉलीवुड अभिनेता अर्जुन कपूर के पर्सनालिटी राइट्स का दुरुपयोग करने वाले कई सोशल मीडिया अकाउंट्स और वेबसाइट्स पर रोक लगा दी है। इनमें अर्जुन कपूर का नाम या फोटो लगाकर मर्चेंडाइज बेचने वालों पर भी रोक लगाई गई है। 29 अप्रैल को जस्टिस तुषार राव गदेला ने अर्जुन कपूर की याचिका पर अंतरिम आदेश जारी करते हुए कहा कि बिना अनुमति के किसी को भी उनके नाम, फोटो या लाइक्स का इस्तेमाल करके पैसे कमाने की इजाजत नहीं है। कोर्ट ने गूगल और मेटा को भी निर्देश दिया कि ऐसे सभी यूआरएल हटा दिए जाएं और उल्लंघन करने वालों की जानकारी दी जाए।

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