Red Chillies Charu Khandal Case: बॉलीवुड के जाने-माने स्टार शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) इन दिनों अपनी फिल्मों से ज्यादा एक केस को लेकर चर्चा में बने हुए है। ये मामला शाहरुख खान के प्रोडक्शन हाउस से जुड़ा हुआ है। इस मामले को लेकर एक के बाद एक अपडेट सामने आ रहे हैं। प्रोडक्शन हाउस की एक कर्मचारी हिट-एंड-रन में घायल हो गई थीं, जिसके बाद उनकी मौत हो गई थी। इसको लेकर कर्मचारी के परिवार को 62 लाख रुपये का मुआवजा मिला था। इसके मुआवजे का ये मामला कोर्ट पहुंच गया था। जिसको लेकर अभी हाल में फैसला बॉम्बे हाई कोर्ट का फैसला आया है। तो चलिए जानते हैं बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस मामले को लेकर क्या कहा
बॉम्बे हाई कोर्ट ने सुनाया ये फैसला
शाहरुख खान के प्रोडक्शन हाउस रेड चिलीज एंटरटेनमेंट (Red Chillies Entertainment) की एनिमेटर चारु खंडाल (Charu Khandal) की 2012 में हिट-एंड-रन हादसे के बाद मौत हो गई थी। जिसके बाद उनके परिवार को 62 लाख रुपये बतौर मुआवजा दिया गया। लेकिन चोलामंडलम एमएस जनरल इंश्योरेंस ने मुआवजे को चुनौती दी थी, दावा करते हुए कि चारु की मौत हादसे से नहीं, बल्कि दूसरी वजहों से हुई। कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया और 62 लाख रुपये का मुआवजा देने का फैसला बरकरार रखा। कोर्ट ने साथ ही साथ कहा कि 'परफेक्ट मुआवजा देना काफी मुश्किल है, लेकिन उचित मुआवजा देना जरूरी है।' कोर्ट के इस फैसले को लेकर खूब चर्चा हो रही है।
फिल्म 'रा-वन' से जुड़ी थी चारु
चारू खंडाल एक्टर शाहरुख खान की फिल्म ‘रा-वन’ का अहम हिस्सा रही थी। चारू खंडाल ने फिल्म के वीएफएक्स पर काम किया था। ये फिल्म भले ही बड़े पर्दे पर धमाल नहीं मचा पाई लेकिन ‘रा-वन’ के वीएफएक्स को काफी पसंद किया गया था। चारू खंडाल को लेकर आए कोर्ट के फैसले पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं।
