महाराष्ट्र चुनाव से पहले शरद पवार के लिए खुशखबरी! निर्वाचन आयोग ने दे दी बड़ी राहत; जानें क्या है माजरा

Maharashtra Politics: शरद पवार की पार्टी एनसीपी (शरदचंद्र पवार) को चंदा स्वीकार करने की अनुमति दे दी है। पवार की पार्टी को चंदा स्वीकार करने का अधिकार निर्वाचन आयोग के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका के अंतिम निपटारे तक लागू रहेगा। आपको इस मामले से जुड़ी अहम बातें बताते हैं।

Big relief to Sharad Pawar: निर्वाचन आयोग ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी-शरदचंद्र पवार (राकांपा-एसपी) को महाराष्ट्र में आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर चंदा स्वीकार करने की अनुमति सोमवार को दे दी। शरद पवार के नेतृत्व वाली पार्टी ने आयोग से अनुरोध किया था कि वह जनता से स्वैच्छिक योगदान स्वीकार करने के लिए पार्टी के दर्जे को प्रमाणित करे।

Sharad Pawar Plan for Maharashtra Assembly Election

शरद पवार।

किस अधिनियम के तहत पवार को मिली राहत

आयोग ने जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की प्रासंगिक धाराओं के तहत पार्टी को 'सरकारी कंपनी के अलावा किसी भी व्यक्ति या कंपनी द्वारा स्वैच्छिक रूप से दी गई राशि को स्वीकार करने' के लिए अधिकृत किया है। यह अधिनियम सभी राजनीतिक दलों को दिए जाने वाले अंशदान को नियंत्रित करता है।

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