DU में दाखिला वापस लेने पर क्या है रिफंड का नियम, 31 अगस्त तक एडमिशन विड्रॉल करने पर कितनी फीस होगी वापस

DU Fees Refund Rule: दिल्ली विश्वविद्यालय में दाखिले की प्रक्रिया 31 अगस्त तक पूरी हो जाएगी। इस दौरान जो छात्र अपने एडमिशन कैंसिल करने की सोच रहे हैं उन्हें फीस रिफंड नियम के बारे में मालूम होना अनिवार्य है। आइए जानते है।

DU Fees Refund Rule: दिल्ली विश्वविद्यालय (DU) में हर साल लाखों छात्र यूजी कोर्स में प्रवेश के लिए आवेदन करते हैं। कई बार एडमिशन मिलने के बाद छात्रों को किसी अन्य पसंदीदा कॉलेज, यूनिवर्सिटी या बेहतर कोर्स में सीट मिल जाती है, जिसके कारण वे डीयू से अपना दाखिला वापस लेना चाहते हैं। ऐसे समय में छात्रों और अभिभावकों के मन में सबसे बड़ा सवाल फीस रिफंड के नियम को लेकर होता है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) और दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन कैंसिलेशन और फीस रिफंड को लेकर पारदर्शी नियम बनाए हैं। आइए विस्तार में जानते हैं कि डीयू के रिफंड रूल्स क्या हैं और निर्धारित समय-सीमा के भीतर एडमिशन कैंसिल कराने पर कितनी फीस वापस मिलती है।

DU में दाखिला वापस लेने पर क्या है रिफंड का नियम

DU में दाखिला वापस लेने पर क्या है रिफंड का नियम (Photo - AI)

31 अगस्त तक एडमिशन विदड्रॉ करने पर फीस रिफंड का नियम

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) के दिशा-निर्देशों और दिल्ली विश्वविद्यालय की फीस रिफंड पॉलिसी के अनुसार, शैक्षणिक सत्र के लिए दाखिला रद्द कराने की समय-सीमा के आधार पर रिफंड तय किया जाता है। दिल्ली विश्वविद्यालय में दाखिले की प्रक्रिया अपने अंतिम चरण में है। 31 अगस्त तक दाखिले की पूरी प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी। ऐसे में यदि कोई छात्र 31 अगस्त तक या उससे पहले एडमिशन वापस लेता है उसे फीस का पूरा रिफंड किया जाएगा।

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