हिमाचल में शिक्षकों के लिए TET पास करना अनिवार्य, 31 अगस्त 2028 तक मिला समय

हिमाचल प्रदेश के सरकारी और सहायता प्राप्त (एडेड) स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) पास करना अब अनिवार्य होगा। हिमाचल प्रदेश सरकार ने उच्चतम न्यायालय के एक महत्वपूर्ण आदेश के अनुपालन में शिक्षा विभाग को निर्देश जारी किए हैं।

TET mandatory for teachers working in Himachal Pradesh: हिमाचल प्रदेश के सरकारी और सहायता प्राप्त (एडेड) स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) पास करना अब अनिवार्य होगा। सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले के बाद राज्य सरकार ने भी स्पष्ट कर दिया है कि पात्र इन-सर्विस शिक्षकों को 31 अगस्त 2028 तक टीईटी उत्तीर्ण करना होगा। निर्धारित समय सीमा तक परीक्षा पास नहीं करने वाले शिक्षकों के खिलाफ नियमों के अनुसार कार्रवाई की जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों और संबंधित परीक्षा एजेंसियों को निर्देश दिया है कि वे नियमित अंतराल पर, संभव हो तो वर्ष में दो बार, TET परीक्षा आयोजित करें ताकि शिक्षकों को पर्याप्त अवसर मिल सके। अदालत ने यह भी साफ कर दिया है कि 31 अगस्त 2028 के बाद समय-सीमा बढ़ाने की मांग स्वीकार नहीं की जाएगी।

हिमाचल में कार्यरत शिक्षकों के लिए TET अनिवार्य

हिमाचल में कार्यरत शिक्षकों के लिए TET अनिवार्य

हिमाचल प्रदेश शिक्षा विभाग ने जिला और खंड स्तर के अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं कि ऐसे सभी पात्र शिक्षकों का विवरण तैयार किया जाए और उन्हें समय रहते TET परीक्षा में शामिल होने के लिए प्रेरित किया जाए। विभाग का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि निर्धारित समय सीमा के भीतर सभी पात्र शिक्षक आवश्यक योग्यता प्राप्त कर लें।

End of Feed