सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा हाई कोर्ट का फैसला, रद्द रहेगी राजस्थान SI भर्ती परीक्षा 2021

राजस्थान सब-इंस्पेक्टर भर्ती 2021 को रद्द करने के हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा। सुनवाई के दौरान चयनित उम्मीदवारों द्वारा दायर SLP को प्रारंभिक स्तर पर ही खारिज कर दिया गया है।

राजस्थान में सब-इंस्पेक्टर भर्ती 2021 (Rajasthan SI Exam 2021) को लेकर चल रहा विवाद अब अपने निर्णायक मोड़ पर पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाई कोर्ट के उस फैसले को सही ठहराया है जिसमें बड़े पैमाने पर धांधली के कारण 859 पदों की इस भर्ती को रद्द कर दिया गया था। चयनित उम्मीदवार (ट्रेनी SI) द्वारा दायर की गई विशेष अनुमति याचिका (SLP) को कोर्ट ने प्रारंभिक स्तर पर ही खारिज कर दिया। इसके साथ ही सुप्रिम कोर्ट ने राजस्थान हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है।

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सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा हाई कोर्ट का फैसला

अदालत का कड़ा रुख और तर्क

सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की खंडपीठ ने इस मामले में कड़ी टिप्पणी की। इस मामले को लेकर अदालत का मानना है कि राजस्थान में भर्ती प्रक्रिया की गोपनीयता पूरी तरह भंग हो चुकी थी और पेपर लीक होने के कारण आगे पूरी की गई इस प्रक्रिया को मंजूरी नहीं दी जा सकती।

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