Judicial Service Exam News: लॉ ग्रेजुएट होते ही युवा नहीं दे पाएंगे न्यायिक सेवा परीक्षा, कम से कम इतने साल करनी होगी वकालत: न्यायालय

Judicial Service Exam News: उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को कहा कि युवा विधि स्नातक होते ही न्यायिक सेवा परीक्षा में शामिल नहीं हो सकते हैं। इसके लिए उन्हें कम से कम तीन साल वकालत करनी होगी। जानें क्यों लिया गया ऐसा निर्णय, इससे क्या पड़ेगा असर

Judicial Service Exam News: अगर आप भी लॉ ग्रेजुएट होने की सोच रहे हैं, तो ये खबर आपके लिए है। उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार (20 मई) को कहा कि युवा लॉ ग्रेजुएट होते ही न्यायिक सेवा परीक्षा में शामिल नहीं हो सकते हैं और प्रवेश स्तर के पदों पर आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम तीन साल वकालत करना अनिवार्य है। जानें क्यों लिया गया ऐसा निर्णय

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न्यायिक सेवा परीक्षा

क्या होगा असर

इस फैसले का न्यायिक सेवा के अभ्यर्थियों पर दूरगामी प्रभाव पड़ेगा। प्रधान न्यायाधीश बी आर गवई और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने भावी न्यायाधीशों के लिए अदालती अनुभव के महत्व को दोहराया।

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