OBC क्रीमी लेयर पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, सैलरी या कृषि से आय नहीं होगी पात्रता का आधार

Supreme Court OBC Creamy Layer: सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी क्रीमी लेयर आरक्षण के मामले में केंद्र सरकार की संशोधन याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा कि ओबीसी आरक्षण के लिए क्रीमी लेयर तय करते समय माता-पिता की वेतन से होने वाली आय को शामिल नहीं किया जाएगा।

Supreme Court OBC Creamy Layer: सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी क्रीमी लेयर आरक्षण के मामले में केंद्र सरकार की संशोधन याचिका खारिज कर (Supreme Court OBC Creamy Layer Judgement) दी है। कोर्ट ने दोहराया कि ओबीसी आरक्षण के लिए क्रीमी लेयर तय करते समय माता-पिता की वेतन से होने वाली आय को शामिल नहीं किया जाएगा। साथ ही यह स्पष्ट किया है कि क्रीमी लेयर से बाहर रखने का निर्धारण माता-पिता की आय के बजाय उनकी सेवा संबंधी स्थिति और पद के आधार पर किया जाएगा।

Supreme Court OBC Creamy Layer

Supreme Court OBC Creamy Layer: ओबीसी क्रीमी लेयर पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला

क्रीमी लेयर का निर्धारण 'स्टेटस-बेस्ड या पद-आधारित है

11 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने 'यूनियन ऑफ इंडिया बनाम रोहित नाटन' मामले में OBC नॉन-क्रीमी लेयर के मानदंडों को लेकर बेहद महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण दिया था। क्रीमी लेयर का निर्धारण 'स्टेटस-बेस्ड' या पद-आधारित है, न कि पूरी तरह 'इनकम-बेस्ड' (आय-आधारित)। माता-पिता का पद (जैसे Group A, B, C, या D) क्या है, यह देखना जरूरी है।

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