FMGE 2026: विदेशी मेडिकल पढ़ाई को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, जानें किसे नहीं मिलेगी परीक्षा की अनुमति

कोर्ट ने कहा है कि अगर किसी छात्र ने अपनी मेडिकल पढ़ाई दो या उससे ज्यादा अलग-अलग विदेशी मेडिकल संस्थानों से पूरी की है, तो सिर्फ इस आधार पर उसकी डिग्री को FMGE के लिए मान्य नहीं माना जा सकता।

FMGE 2026: विदेश से मेडिकल की पढ़ाई करने वाले छात्रों के लिए दिल्ली हाई कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा है कि अगर किसी छात्र ने अपनी मेडिकल पढ़ाई दो या उससे ज्यादा अलग-अलग विदेशी मेडिकल संस्थानों से पूरी की है, तो सिर्फ इस आधार पर उसकी डिग्री को FMGE के लिए मान्य नहीं माना जा सकता। कोर्ट ने ऐसे मामले में NMC यानी राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग और संबंधित अधिकारियों के फैसले को सही ठहराया है।

FMGE 2026

3 सितंबर 2026 को चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस तेजस कारिया की बेंच ने यह फैसला सुनाया। कोर्ट ने उन छात्रों की याचिका खारिज कर दी, जिन्हें विदेशी मेडिकल संस्थानों से मिली अलग-अलग योग्यताओं के आधार पर FMGE में बैठने की अनुमति नहीं दी गई थी।

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