Delhi Govt Class 9 R3 Rule: दिल्ली के छात्रों को बड़ी राहत, R3 में फेल होने पर भी दे सकेंगे 10वीं की बोर्ड परीक्षा

दिल्ली शिक्षा निदेशालय ने R3 को लेकर जारी किए गए अपने पुराने निर्देश में बदलाव कर दिया है। अब 9वीं कक्षा में R3 विषय में फेल होने के कारण किसी छात्र को 10वीं की बोर्ड परीक्षा से नहीं रोका जाएगा।

Delhi Govt Class 9 R3 Rule: दिल्ली के सरकारी और निजी स्कूलों में कक्षा 9वीं और 10वीं में पढ़ने वाले छात्रों के लिए राहत की खबर है। दिल्ली शिक्षा निदेशालय ने तीसरी भाषा यानी R3 को लेकर जारी किए गए अपने पुराने निर्देश में बदलाव कर दिया है। अब 9वीं कक्षा में R3 विषय में फेल होने के कारण किसी छात्र को 10वीं की बोर्ड परीक्षा से नहीं रोका जाएगा। बता दें, अभी तक नियम था कि 9वीं कक्षा में तीसरी भाषा (R3) के विषय में यदि कोई छात्र पास नहीं होगा तो उसे 10वीं बोर्ड परीक्षा की अनुमति नहीं मिलेगी। अब शिक्षा विभाग ने इस संबंध में नया नोटिस जारी कर निर्णय को उलट दिया है, जो दिल्ली के छात्रों के लिए बड़ी राहत की खबर बन गई है।

Delhi Govt Class 9 R3 Rule

क्या था पूरा मामला?

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 और नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क (NCF-SE) 2023 के तहत CBSE ने तीन भाषा पढ़ने की व्यवस्था लागू की है। इसके तहत 9वीं और 10वीं कक्षा में छात्रों को तीन भाषाओं का अध्ययन करना होता है। इनमें कम से कम दो भाषाएं भारतीय होनी जरूरी हैं।

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