फीस को लेकर भजनलाल सरकार का प्राइवेट स्कूलों पर शिकंजा, ड्रेस और कोर्स खरीद के लिए निर्देश जारी

राजस्थान की भजन लाल सरकार ने प्राइवेट स्कूलों में फीस, कोर्स और ड्रेस को लेकर निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत प्राइवेट स्कूल राजस्थान विद्यालय (फीस विनियमन) अधिनियम 2016 एवं 2017 के हिसाब से ही फीस ले सकेंगे।

राजस्थान की भजन लाल सरकार ने प्राइवेट स्कूलों में फीस, कोर्स और ड्रेस को लेकर निर्देश जारी किए हैं। प्राइवेट स्कूलों में लगातार आ रहीं अतिरिक्त फीस वसूलने की शिकायत के बाद सरकार ने प्राइवेट स्कूलों को निर्देश जारी किए हैं। निदेशक, माध्यमिक शिक्षा आशीष मोदी ने एक आदेश जारी कर निजी विद्यालयों में राजस्थान विद्यालय (फीस विनियमन) अधिनियम 2016 एवं 2017 की पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।

Bhajan Lal Sharma, CM, Rajasthan

Bhajan Lal Sharma, CM, Rajasthan

उन्होंने विद्यालय स्तर पर अभिभावक शिक्षक समागम (PTA) एवं विद्यालय स्तरीय फीस कमेटी (SLFC) गठन की सूचना सदस्यों के नाम, पता व मोबाइल नम्बर सहित पीएसपी पोर्टल पर अद्यतन करने तथा फीस कमेटी द्वारा अनुमोदित फीस का ब्यौरा वर्षवार एवं मदवार पीडीएफ अपलोड करने के निर्देश दिए हैं।

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