AIBE परीक्षा साल में होगी दो बार, BCI ने लॉ पॉलिसी में किया बदलाव

AIBE to Be Held Twice a Year: बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि उसने आखिरकार उन नियमों को लागू कर दिया है जिनके लिए लॉ स्टूडेंट्स कोर्ट में लड़ रहे थे। BCI ने कहा कि उसने ऐसे नियम बनाए हैं जिससे फाइनल ईयर के लॉ स्टूडेंट्स AIBE दे सकें और अब यह एग्जाम साल में दो बार होगा।

All India Bar Examination to Be Held Twice a Year: BCI ने कहा कि उसने ऐसे नियम बनाए हैं जिससे फाइनल ईयर के लॉ स्टूडेंट्स ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन (AIBE) दे सकें और अब यह एग्जाम साल में दो बार होगा। PTI की रिपोर्ट के अनुसार, कोर्ट में BCI ने कहा: "AIBE साल में दो बार आयोजित किया जाएगा और LLB के आखिरी सेमेस्टर के स्टूडेंट्स को फाइनल एग्जाम पास करने के बाद परीक्षा में बैठने की इजाजत होगी।" रिपोर्ट के अनुसार, जस्टिस विक्रम नाथ और संदीप मेहता की बेंच ने इस बात को रिकॉर्ड किया और 2024 की याचिका को निपटा दिया।

AIBE to be held twice a year

AIBE परीक्षा साल में होगी दो बार

AIBE क्या है?

AIBE लॉ ग्रेजुएट्स को वकील के तौर पर एनरोल करने के लिए एक क्वालिफाइंग टेस्ट है। भारत में वकालत करने के लिए ये एक अनिवार्य प्रमाणन परीक्षा है, जिसका आयोजन बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) द्वारा किया जाता है। इसे पास करने के बाद वकीलों को प्रैक्टिस करने का सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस (COP) मिलता है, जो उन्हें पूरे देश में अदालतों में प्रैक्टिस करने की मान्यता देगा।

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