यह काम नहीं हुआ तो लग जाएगा ताला; Pollution के मद्देनजर केंद्र ने दिल्ली-NCR के उद्योगों को दिया अल्टीमेटम

दिल्ली-एनसीआर में बिगड़ती वायु गुणवत्ता और सुप्रीम कोर्ट के सख्त रुख के बाद केंद्र सरकार ने प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों को 31 दिसंबर 2025 तक ऑनलाइन मॉनिटरिंग सिस्टम (OCEMS) और प्रदूषण नियंत्रण उपकरण लगाने का निर्देश दिया है। CPCB के अनुसार, अभी 2254 उद्योग बिना निगरानी प्रणाली के काम कर रहे हैं। आदेश को ना मानने पर उद्योगों को बंद भी किया जा सकता है।

Delhi NCR News: दिल्ली-एनसीआर की लगातार बिगड़ती वायु गुणवत्ता और सुप्रीम कोर्ट के सख्त रुख के बाद केंद्र सरकार हरकत में आ गई है। केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने बुधवार को एक उच्चस्तरीय बैठक के बाद निर्देश जारी किए हैं कि दिल्ली-एनसीआर के सभी प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों को 31 दिसंबर 2025 तक ऑनलाइन मॉनिटरिंग सिस्टम (OCEMS) और वायु प्रदूषण नियंत्रण उपकरण अनिवार्य रूप से लगाने होंगे। निर्देशों का पालन न करने वाले उद्योगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई, यहां तक कि बंद करने तक की चेतावनी दी गई है।

air pollution ocems in delhi ncr

दिल्ली NCR को उद्योगों को मिली चेतावनी (सांकेतिक तस्वीर)

2254 उद्योग अभी भी बिना निगरानी प्रणाली के

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के चेयरमैन वीर विक्रम यादव के अनुसार, दिल्ली-एनसीआर में 2254 ऐसे उद्योग हैं जिन्होंने अब तक OCEMS लगाकर CPCB सर्वर से कनेक्ट नहीं किया है। अधिकांश उद्योग खाद्य प्रसंस्करण, टेक्सटाइल और मेटल प्रोसेसिंग सेक्टर के हैं, जो रेड कैटेगरी में आते हैं और बड़े पैमाने पर प्रदूषण फैलाते हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा कि जो उद्योग 31 दिसंबर तक उत्सर्जन निगरानी प्रणाली और प्रदूषण नियंत्रण उपकरण नहीं लगाएंगे, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी, जिसमें उद्योगों को बंद करना भी शामिल है।

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