'कुछ भी जबर्दस्ती नहीं हुआ, वह शोर मचा सकती थी', पुणे रेप केस के आरोपी के वकील का दावा

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  • Updated Mar 1, 2025, 08:39 AM IST

Pune Bus Rape Case: आरोपी दत्तात्रेय रामदास गाडे (37) को पुणे जिले की शिरूर तहसील में बृहस्पतिवार आधी रात के आसपास ड्रोन और खोजी श्वान की मदद से चलाए गए व्यापक तलाश अभियान के बाद धान के खेत से पकड़ा गया था। उसे औपचारिक रूप से गिरफ्तार कर लिया गया और भारी पुलिस सुरक्षा के बीच पुणे सत्र न्यायालय में पेश किया गया।

Pune Bus Rape : पुणे में एक बस में 26 साल की महिला से रेप करने वाला आरोपी दत्तात्रेय रामदास गाडे 12 मार्च तक पुलिस की हिरासत में भेज दिया गया है। इस बीच, गाडे के वकील ने कोर्ट से शुक्रवार को कहा कि कि यह घटना सहमति से हुई। आरोपी के एक अन्य वकील ने कहा कि 'रेप जब हो रहा था तो वह शोर मचा सकती थी, कुछ भी जोर-जबर्दस्ती से नहीं हुआ।' आरोपी के वकील साजिद शाह ने कहा कि 'आरोपी को 12 मार्च तक पुलिस की हिरासत में भेज दिया गया है। उसके बचाव में हमने कोर्ट को बताया कि दोनों के बीच जो कुछ भी हुआ, वह उनकी सहमति से हुआ।'

Pune Rape case

12 मार्च तक पुलिस हिरासत में है आरोपी।

धान के खेत से पकड़ा गया आरोपी

आरोपी दत्तात्रेय रामदास गाडे (37) को पुणे जिले की शिरूर तहसील में बृहस्पतिवार आधी रात के आसपास ड्रोन और खोजी श्वान की मदद से चलाए गए व्यापक तलाश अभियान के बाद धान के खेत से पकड़ा गया था। उसे औपचारिक रूप से गिरफ्तार कर लिया गया और भारी पुलिस सुरक्षा के बीच पुणे सत्र न्यायालय में पेश किया गया। पुलिस ने अदालत में रिमांड अर्जी दी और गाडे की 14 दिनों की हिरासत मांगी।

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