Triple Talaq: महाराष्ट्र के कल्याण से एक हैरतअंगेज मामला सामने आया जहां एक 45 वर्षीय पति ने अपनी पत्नी से बॉस के साथ संबंध बनाने का जोर डाला और जब पत्नी ने इससे इनकार कर दिया तो पति ने 28 वर्षीय पत्नी को तीन तलाक दे दिया।
महाराष्ट्र तलाक मामला
सॉफ्टवेयर इंजीनियर के खिलाफ मामला दर्ज
कल्याण में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है और पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर पर आरोप है कि उसने अपनी दूसरी पत्नी को इसलिए तलाक दे दिया, क्योंकि पत्नी ने उसके बॉस के साथ शारीरिक संबंध बनाने से इनकार कर दिया था।
क्या है पूरा मामला?
यह मामला 19 दिसबंर को उस वक्त सामने आया जब 45 वर्षीय व्यक्ति ने अपनी पत्नी को एक पार्टी में अपने बॉस के साथ शारीरिक संबंध बनाने को कहा, लेकिन महिला ने इनकार कर दिया। इसके बाद चीजें उस वक्त और भी ज्यादा खराब हो गईं जब व्यक्ति ने अपनी पत्नी से अपनी पहली पत्नी के लिए माता-पिता के घर से 15 लाख रुपये का इंतजाम करने को कहा, लेकिन उसकी दूसरी पत्नी ने फिर से इनकार कर दिया।
पत्नी के इनकार करने के बाद व्यक्ति ने गुस्से में आकर दूसरी पत्नी को तीन तलाक दे दिया और घर से बाहर निकाल दिया। ऐसे में साफ्टवेयर इंजीनियर के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 115(2), 351(2), 351(3) और 352 तथा मुस्लिम महिला (विवाह अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज हुआ है।
