दिल्ली हाईकोर्ट ने रेप के आरोपी को किया बरी, कहा- संबंध आपसी सहमति से बनाए थे

रेप के आरोपी को बरी करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि न्यायाधीश ने कहा कि महिला से जिरह से पता चला कि वह अपनी सहमति से आरोपी के साथ गई थी, जबकि उसे पता था कि वह शादीशुदा है और उसके बच्चे भी हैं।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने बलात्कार के एक आरोपी को यह कहते हुए बरी कर दिया कि कथित पीड़िता ने उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए ‘‘खुद सहमति’’ दी थी और उसकी सहमति शादी के झूठे वादे के कारण नहीं थी। न्यायमूर्ति रजनीश कुमार गुप्ता ने शुक्रवार को दिये आदेश में आरोपी को बरी कर दिया और कहा कि महिला को पता था कि वह पहले से ही शादीशुदा है। उन्होंने यह भी कहा कि महिला के बयान ‘‘विरोधाभासी’’ भी हैं।

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दिल्ली हाईकोर्ट ने रेप के आरोपी को किया बरी (प्रतीकात्मक फोटो- Canva)

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