कोर्ट के सामने आफताब का कबूलनामा क्यों नहीं बन पाएगा साक्ष्य, यह है वजह

  • Authored by: ललित राय
  • Updated Nov 23, 2022, 10:51 AM IST

साकेत कोर्ट में आफताब के कबूलनामे को क्या साक्ष्य के तौर पर दिल्ली पुलिस पेश कर पाएगी। इसे लेकर जानकारों का क्या कहना है।

श्रद्धा वाकर मर्डर केस में आरोपी आफताब को मंगलवार को दिल्ली की अदालत में पेश किया गया। बताया जा रहा है कि जज के सामने उसने बयान दिया कि अधिक गुस्से की वजह से उसने श्रद्धा को मार डाला किसी तरह की योजना नहीं थी। लेकिन आफताब के वकील ने कहा कि उसने आरोप कबूल नहीं किया है। अगर यह भी मान भी लिया जाए कि आफताब ने जज के सामने अपने गुनाह को कबूल किया तो क्या उसे सजा मिल सकेगी। इस सवाल के जवाब में जानकारों का कहना है कि नहीं। दरअसल जज के सामने आफताब का कबूलनामा रिमांड की अवधि का है ना कि ट्रायल की अवधि का। अगर ट्रायल के दौरान वो उसी तरह का कबूलनामा जज के सामने दे तो उसे साक्ष्य के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा।

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