एक आरोपी पुलिस सुरक्षा कैसे मांग सकता है- मोहम्मद दीपक के खिलाफ FIR रद्द करने से हाईकोर्ट का इनकार

उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने कोटद्वार मामले में जिम मालिक दीपक कुमार, जो खुद को ‘मोहम्मद दीपक’ बताता है, को कड़ी फटकार लगाई। अदालत ने सवाल उठाया कि जब याचिकाकर्ता खुद एक संदिग्ध आरोपी है तो वह पुलिस सुरक्षा कैसे मांग सकता है।

उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने कोटद्वार प्रकरण में खुद को ’मोहम्मद दीपक’ बताने वाले जिम मालिक दीपक कुमार को फटकार लगाते हुए पूछा कि एक आरोपी पुलिस सुरक्षा कैसे मांग सकता है? न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की एकलपीठ ने प्राथमिकी रद्द करने के अनुरोध वाली कुमार की याचिका पर सुनवाई के दौरान उसमें पुलिस सुरक्षा की मांग और कथित ’पक्षपातपूर्ण’ आचारण के लिए पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई जैसे अनावश्यक अनुरोध को शामिल करने पर आपत्ति प्रकट करते हुए उन्हें मौखिक रूप से यह फटकार लगाई।

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