दंगा करने वालों के खिलाफ उत्तराखंड में सबसे कठोर कानून, धामी सरकार ने दी मंजूरी

उत्तराखंड में दंगा करने वालों की अब खैर नहीं। राज्य की पुष्कर सिंह धामी सरकार ने एक कठोर (अध्यादेश) कानून को मंजूरी दी है। अध्यादेश को राज्यपाल के पास भेज दिया गया है। इस कानून के अनुसार दंगा करने वाले से ही सार्वजनिक और निजी संपत्ति के नुकसान की भरपाई की जाएगी।

उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धानी सरकार एक के बाद एक कड़े और ताबड़तोड़ फैसले ले रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरकार ने 'दंगारोधी' कानून को मंजूरी दी है। अब राज्य में दंगे होने पर नुकसान की पूरी भरपाई के लिए देश के सबसे कठोर (अध्यादेश) कानून को मंजूरी दे दी है।

anti Riots Bill in Uttarakhand

उत्तराखंड में दंगाइयों की अब खैर नहीं

इस कानून के तहत अब निजी और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने पर दंगाइयों से ही उसकी पूरी वसूली की जाएगी। यही नहीं दंगाई से और भी कड़ाई से निपटने के लिए 8 लाख रुपये तक का बड़ा जुर्माना भी लगाया जाएगा। इसके अलावा दंगा रोकने में सरकारी अमले और अन्य कार्य पर होने वाले खर्चे की भरपाई भी दंगाईयों से ही की जाएगी। धामी मंत्रिमंडल ने इस कानून को मंजूरी देकर राज्यपाल की स्वीकृति को भेज दिया है।

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