उत्तराखंड में गुटखा, पान मसाला और तंबाकू उत्पादों की खरीद, बिक्री और निर्माण पर लगी पूरी तरह से रोक

उत्तराखंड में लोगों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए समूचे राज्य में गुटखा, पान मसाला और तंबाकू या निकोटीन युक्त खाद्य उत्पादों के निर्माण, भंडारण, बिक्री और वितरण पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।

उत्तराखंड में गुटखा और पान मसाला के निर्माण, भंडारण, बिक्री और वितरण पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, जिनमें तंबाकू या निकोटीन होता है। यह प्रतिबंध अगले एक साल के लिए लागू रहेगा। राज्य के खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन ने जनस्वास्थ्य के हित में यह आदेश जारी किया है। प्रतिबंध उन अन्य खाद्य उत्पादों पर भी लागू होगा, जिनमें तंबाकू या निकोटीन का इस्तेमाल किया जाता है। उत्पाद चाहे किसी भी नाम से बाजार में बेचे जा रहे हों, आदेश के दायरे में आएंगे।

Uttarakhand gutkha Ban

उत्तराखंड में गुटखा-पानमसाला पर 1 साल के लिए प्रतिबंध

खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन के आयुक्त विनय शंकर पांडेय की तरफ से जारी आदेश के मुताबिक, यह प्रतिबंध आदेश जारी होने की तारीख से एक साल की अवधि तक प्रभावी रहेगा। इसका उद्देश्य लोगों के स्वास्थ्य की सुरक्षा करना और तंबाकू तथा निकोटीन युक्त उत्पादों के इस्तेमाल पर अंकुश लगाना है।

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