सहारनपुर मस्जिद विध्वंस मामला पहुंचा इलाहाबाद हाईकोर्ट, आदेश को चुनौती देते हुए याचिका दाखिल

याचिका अधिवक्ता मोहम्मद तनवीर अहमद की ओर से संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत दायर की गई है। याचिका में उत्तर प्रदेश सरकार को सहारनपुर के जिलाधिकारी के माध्यम से पक्षकार बनाया गया है। इसके अलावा मस्जिद के मौलवी और प्रबंधक अब्दुल हामिद को भी पक्षकार बनाया गया है।

सहारनपुर कलेक्ट्रेट परिसर स्थित मस्जिद को ध्वस्त किए जाने का मामला अब इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंच गया है। मस्जिद को गिराने के आदेश को चुनौती देते हुए बुधवार को हाईकोर्ट में रिट याचिका दाखिल की गई है। याचिका में सहारनपुर के नगर मजिस्ट्रेट के 16 जुलाई 2026 के विध्वंस आदेश और जिला न्यायाधीश के दो सितंबर 2026 के उस आदेश को चुनौती दी गई है, जिसमें मस्जिद को ध्वस्त करने के आदेश को बरकरार रखा गया था।

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सहारनपुर मस्जिद विध्वंस मामला पहुंचा इलाहाबाद हाईकोर्ट

ये याचिका अधिवक्ता मोहम्मद तनवीर अहमद की ओर से संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत दायर की गई है। याचिका में उत्तर प्रदेश सरकार को सहारनपुर के जिलाधिकारी के माध्यम से पक्षकार बनाया गया है। इसके अलावा मस्जिद के मौलवी और प्रबंधक अब्दुल हामिद को भी पक्षकार बनाया गया है।

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