Delhi Turkman Gate Bulldozer Action: तुर्कमान गेट पर फैज-ए-इलाही मस्जिद के आसपास बने अवैध अतिक्रमण को ढहा दिया गया। मलबा भी यहां से हटा दिया गया है। इलाके में हालात भी सामान्य है। हालांकि, पूरे इलाके में बीएनएस की धारा-163 लगी हुई है। तुर्कमान गेट के आसपास के बाजार आज भी बंद हैं।
तुर्कमान गेट पर फैज-ए-इलाही मस्जिद के आसपास हाई अलर्ट पर पुलिस बल।(फोटो सोर्स: ANI)
इसके अलावा, आज जुमे की नमाज के मद्देनजर फैज-ए-इलाही मस्जिद के आसपास सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। आम लोगों को फैज-ए-इलाही मस्जिद में आज नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं है। दिल्ली पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर है।
हर गली-नुक्कड़ पर पुलिस की तैनाती
पूरे इलाके को छावनी में तब्दील किया गया है। हर एक गली हर एक नुक्कड़ पर रैपिड एक्शन फोर्स के जवान तैनात हैं। दंगा नियंत्रण वहां की गाड़ी वज्र के साथ ही सुरक्षा बलों के जवान मुस्तैद हैं।
दिल्ली पुलिस ने पीस कमेटी और अन्य धार्मिक गुरुओं के जरिए यह अपील करवाई है कि लोग अपने घरों के पास की मस्जिद में ही नमाज पढ़ें। सोशल मीडिया पर लगातार निगरानी की जा रही है। रैपिड एक्शन फोर्स की डेल्टा/ 103 बटालियन की तैनाती की गई है। पूरे तुर्कमान गेट के मोहल्ले में घूम कर किया है।
क्या है मामला?
बताते चलें कि मंगलवार देर रात तुर्कमान गेट के पास जबरदस्त हंगामा हुआ था। दरअसल, बुलडोजर एक्शन के दौरान अवैध अतिक्रमण हटाया गया। इस दौरान लोगों ने सड़क पर उतरकर पथराव किया। हालात को देखते हुए पुलिस ने करीब 1:15 बजे लोगों को वहां से हटाना शुरू किया। इसी बीच 1:23 बजे अचानक पुलिस पर पत्थरबाजी शुरू हो गई। करीब दस मिनट तक मौके पर अफरा-तफरी और बवाल की स्थिति बनी रही।
हाईकोर्ट ने क्या दिया था आदेश?
बीते 12 नवंबर को दिल्ली हाईकोर्ट ने मस्जिद के पास बने निर्माण को अवैध करार देते हुए दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) को अतिक्रमण हटाने के लिए तीन महीने का समय दिया था।
यह आदेश ‘सेव इंडिया फाउंडेशन’ की याचिका पर आया था, जिसमें मस्जिद से सटे इलाके में अवैध कब्जे का आरोप लगाया गया था। अदालत के मुताबिक, मस्जिद के आसपास करीब 39 हजार वर्ग मीटर क्षेत्र में अतिक्रमण पाया गया था।
