SC की पश्चिम बंगाल सरकार को फटकार, चुनाव-त्योहारों के कारण विकास कार्य टालना उचित नहीं

सुप्रीम कोर्ट ने आज कोलकाता मेट्रो की ऑरेंज लाइन के अहम हिस्से के निर्माण में हो रही देरी को लेकर याचिका पर सुनवाई के दौरान राज्य सरकार को कड़ी फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि आचार संहिता का बहना बनाकर विकास कार्य नहीं रोक सकते।

सुप्रीम कोर्ट ने आज यानी सोमवार 23 मार्च को अहम सुनवाई के दौरान पश्चिम बंगाल सरकार को कड़ी फटकार लगाई। कोलकाता मेट्रो की ऑरेंज लाइन के महत्वपूर्ण हिस्से के निर्माण में हो रही देरी को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यह फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि विकास कार्यों को चुनाव या त्योहारों के नाम पर टालना उचित नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार के रुख को संवैधानिक कर्तव्य की पूरी तरह अवहेलना करने और विकास को रोकने की जिद भी करार दिया।

Supreme Court SCIGOV

सुप्रीम कोर्ट की पश्चिम बंगाल सरकार को कड़ी फटकार

सुनवाई के दौरान पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से गया गया था कि राज्य में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। कहा गया कि चुनावों के चलते आवश्यक अनुमति देने के लिए मई तक का समय दिया जाए। इस पर मुख्य न्यायाधीश ने कड़ी टिप्पणी की। उन्होंने कहा, 'हर चीज को राजनीतिक मत बनाइए। यह विकास का मामला है।'

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