Delhi News: दिल्ली की जहरीली हवा पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, 17 दिसंबर को होगी अहम सुनवाई

दिल्ली-एनसीआर में बिगड़ते वायु प्रदूषण के स्तर से संबंधित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 17 दिसंबर को सुनवाई करेगा न्याय मित्र ने बताया कि प्रदूषण रोकने के नियम तो बने हैं, लेकिन अधिकारी उन्हें सही तरीके से लागू नहीं कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि वायु प्रदूषण कोई सामान्य समस्या नहीं है। इसके लिए ठोस और प्रभावी कदम उठाए जाएंगे।

Delhi News: दिल्ली-एनसीआर में लगातार बिगड़ती हवा की गुणवत्ता को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने गंभीर चिंता जताई है। कोर्ट ने कहा है कि इस मामले पर 17 दिसंबर को सुनवाई होगी। सीजेआई सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची और न्यायमूर्ति विपुल एम पामचोली की पीठ ने वरिष्ठ अधिवक्ता अपराजिता सिंह की दलीलों पर गौर किया, जो न्याय मित्र के रूप में न्यायालय की सहायता कर रही हैं। सिंह ने कहा कि यद्यपि निवारक उपाय मौजूद हैं, लेकिन मुख्य मुद्दा अधिकारियों द्वारा उपायों का खराब कार्यान्वयन है। सिंह ने कहा कि जब तक यह अदालत कोई निर्देश नहीं देती, अधिकारी पहले से मौजूद प्रोटोकॉल का पालन नहीं करते हैं। इस पर सीजेआई ने कहा, ‘‘यह मामला बुधवार को तीन न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष आएगा। इस पर सुनवाई होगी।’’

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सुप्रीम कोर्ट (फाइल फोटो - PTI)

एक अन्य वकील ने बच्चों के स्वास्थ्य संबंधी मुद्दे से जुड़े एक आवेदन का हवाला देते हुए कहा कि पहले के आदेशों के बावजूद स्कूल बाहरी खेल गतिविधियों का आयोजन कर रहे हैं। न्याय मित्र ने यह भी कहा, ‘‘इस अदालत के आदेश के बावजूद स्कूलों ने इन खेल गतिविधियों को आयोजित करने के तरीके खोज लिए हैं... ये गतिविधियां हो रही हैं। सीएक्यूएम (वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग) एक बार फिर इस अदालत के आदेश का हवाला दे रहा है।’’

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