'वकीलों को सड़कों पर घसीटा, बच्चों पर लाठियां', पुलिस पर आरोपों से SC में गरमाया मामला, जानें CJI ने सुनवाई में क्या कहा?

दिल्ली में वकीलों के प्रदर्शन पर पुलिस कार्रवाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सीजेआई सूर्यकांत ने स्पष्ट किया कि कोर्ट को विरोध प्रदर्शन की वजह से बाधित होने वाली जगह नहीं बनने दिया जा सकता, हालांकि वकीलों को शांतिपूर्ण प्रदर्शन का पूरा अधिकार है।

दिल्ली में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और चुनाव आयोग के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान वकीलों की हिरासत और पुलिस की कथित ज्यादतियों का मामला सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में उठा। वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकरनारायणन ने CJI सूर्यकांत की अगुवाई वाली बेंच के सामने मामले का जिक्र करते हुए पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाए।

Supreme Court CJI Surya Kant

सीजेआई सूर्यकांत का बड़ा बयान (फाइल फोटो)

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अदालत परिसर को व्यवधान का केंद्र नहीं बनने दिया जा सकता, लेकिन हर वकील और बार के सदस्य को शांतिपूर्ण प्रदर्शन में शामिल होने का अधिकार है।

End of Feed