राम मंदिर चंदा चोरी मामला: आठों आरोपियों की न्यायिक हिरासत इस तारीख तक बढ़ी, दो की पुलिस रिमांड पर जल्द होगा फैसला

अयोध्या राम मंदिर के चढ़ावा चोरी मामले में अदालत ने सभी आठ आरोपियों की न्यायिक हिरासत 27 जुलाई तक बढ़ा दी है। मामले की जांच के दौरान सामने आए नए तथ्यों के आधार पर दो आरोपियों की पुलिस रिमांड की मांग की थी, जिस पर अदालत जल्द फैसला सुनाएगी।

Ram Mandir: अयोध्या में राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में फैजाबाद की विशेष भ्रष्टाचार निवारण अदालत ने आठों आरोपियों की न्यायिक हिरासत सोमवार को 14 दिनों के लिए और बढ़ा दी। आरोपियों की पिछली न्यायिक हिरासत की अवधि सोमवार को खत्म हो रही थी। अभियोजन के अनुसार, आरोपियों को अपर जिला न्यायाधीश प्रतिभा नारायण की अदालत में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया गया, जहां से उन्हें 27 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। अभियोजन पक्ष ने शुक्रवार को दो आरोपियों रामाशंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव और सुभाष श्रीवास्तव की पुलिस रिमांड की मांग की थी। अदालत इस मामले पर मंगलवार (14 जुलाई) को फैसला सुनाएगी।

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अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में जांच तेज

आरोपियों के बयानों से नई जानकारियां मिलीं

अभियोजन पक्ष के अनुसार, जांच के दौरान दोनों आरोपियों के बयानों से नई जानकारियां मिली हैं, जिससे तथ्यों की पुष्टि करने और मंदिर के चढ़ावे के गबन से जुड़े सबूत बरामद करने के लिए उनकी पुलिस हिरासत जरूरी हो गई है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पूर्व महासचिव चंपत राय के पूर्व चालक टिन्नू यादव के पास दान पेटियों की चाबियां थीं, जबकि बैंक के पूर्व कर्मचारी सुभाष श्रीवास्तव चढ़ावे की गिनती की प्रक्रिया की निगरानी में शामिल थे। पुलिस पहले ही चार आरोपियों अविनाश शुक्ला, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा और करुणेश पांडेय से अलग-अलग पुलिस रिमांड में पूछताछ कर चुकी है। पुलिस ने दावा किया है कि इस दौरान चढ़ावा चोरी से जुड़े महत्वपूर्ण साक्ष्य मिले हैं।

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