'गवाहों ने नहीं पहचाना'...इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राजू पाल मर्डर केस के दोषी आबिद को दी जमानत

अदालत ने अपने आदेश में कहा कि स्थानीय पुलिस द्वारा दाखिल चार्जशीट के आधार पर जब गवाहों के बयान दर्ज किए गए, तब किसी भी प्रत्यक्षदर्शी ने आबिद को हमलावरों में शामिल व्यक्ति के रूप में नहीं पहचाना।

प्रयागराज : बहुजन समाज पार्टी (बसपा) के पूर्व विधायक राजू पाल हत्याकांड में दोषी करार दिए गए आरोपी आबिद को इलाहाबाद हाईकोर्ट से राहत मिली है। अदालत ने उसकी सजा पर फिलहाल रोक लगाते हुए अपील के अंतिम निस्तारण तक जमानत दे दी है।

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सांकेतिक फोटो-Istock

इलाहाबाद हाईकोर्ट की न्यायमूर्ति सिद्धार्थ और न्यायमूर्ति विनय कुमार द्विवेदी की खंडपीठ ने कहा कि वर्ष 2024 से लंबित आपराधिक अपील पर निकट भविष्य में सुनवाई होने की संभावना नहीं है। ऐसे में अंतिम फैसला आने तक आरोपी को जमानत पर रिहा किया जा सकता है।

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