दिल्ली से दूसरे राज्यों में भेजे जाएंगे खतरनाक कैदी, लागू होगा कैदियों के अंतरराज्यीय स्थानांतरण का प्रावधान

दिल्ली की जेलों में दोषियों के साथ बड़ी संख्या में कठोर और कुख्यात अपराधी विचाराधीन कैदी के रूप में बंद हैं। मई 2026 में दिल्ली में 26 चिन्हित गिरोहों के 188 सदस्य चिन्हित किए गए थे, जिनमें से 107 गैंगस्टरों को गिरफ्तार किया गया था। अब इन खतरनाक अपराधियों का अंतरराज्यीय स्थानांतरण किया जाएगा।

दिल्ली सरकार ने राजधानी की जेलों में बंद विचाराधीन गैंगस्टरों, संगठित अपराधियों और अधिक जोखिम (हाई रिस्क) वाले कैदियों को जरूरत पड़ने पर दूसरे राज्यों की जेलों में स्थानांतरित करने की योजना तैयार कर ली है। इसके लिए सरकार ‘ट्रांसफर ऑफ प्रिजनर्स (पंजाब एमेडमेंट) एक्ट, 2025’ को दिल्ली में लागू करेगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि इसका उद्देश्य जेल सुरक्षा, कानून-व्यवस्था और सार्वजनिक हित को ध्यान में रखते हुए ऐसे कैदियों के अंतरराज्यीय स्थानांतरण को संभव बनाना और संगठित अपराध से निपटने में राज्यों के बीच सहयोग को मजबूत करना है।

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तिहाड़ जेल

दिल्ली सरकार के इस प्रस्ताव के तहत संबंधित राज्यों की आपसी सहमति अथवा गृह मंत्रालय की स्वीकृति से विचाराधीन गैंगस्टरों, संगठित अपराधियों और अन्य अधिक जोखिम वाले कैदियों को एक राज्य से दूसरे राज्य की जेल में स्थानांतरित किया जा सकेगा। इससे आपराधिक न्याय प्रणाली को अधिक प्रभावी बनाने और जेलों के बेहतर प्रबंधन में भी मदद मिलने की उम्मीद है।

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