दिल्ली में Private स्कूल फीस पर लगेगा लगाम, पारदर्शिता का नया कानून लागू

दिल्ली में अब निजी स्कूलों की फीस मनमाने ढंग से नहीं बढ़ सकेगी। अभिभावकों को राहत देते हुए दिल्ली सरकार ने स्कूल फीस निर्धारण को लेकर एक सख्त, पारदर्शी और समयबद्ध व्यवस्था लागू कर दी है

दिल्ली में अब निजी स्कूलों की फीस मनमाने ढंग से नहीं बढ़ सकेगी। अभिभावकों को राहत देते हुए दिल्ली सरकार ने स्कूल फीस निर्धारण को लेकर एक सख्त, पारदर्शी और समयबद्ध व्यवस्था लागू कर दी है। शिक्षा मंत्री श्री आशीष सूद ने साफ कहा है कि ‘दिल्ली स्कूल एजुकेशन (ट्रांसपेरेंसी इन फिक्सेशन एंड रेगुलेशन ऑफ फीस) एक्ट, 2025’ को शैक्षणिक सत्र 2025-26 से पूरी तरह लागू किया जा रहा है।

DELHI SCHOOL FEES

शिक्षा मंत्री आशीष सूद

SLFRC और DLFRC तय करेंगी फीस, 2025-26 से बदलेगी पूरी व्यवस्था, इस कानून के तहत फीस तय करने के लिए अब दो समितियां अनिवार्य होंगी —

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