एल्विश यादव को इलाहाबाद हाईकोर्ट से लगा झटका, रेव पार्टी मामले से जुड़ी याचिका खारिज

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एल्विश यादव को नोएडा रेव पार्टी मामले में झटका दिया है। एल्विश ने याचिका में अपने खिलाफ दाखिल चार्जशीट और समन को रद्द करने की कोर्ट से मांग की थी। हाईकोर्ट ने इस याचिका को सोमवार को खारिज कर दिया।

Prayagraj: साल 2023 में मशहूर यूट्यूबर एल्विश यादव के नोएडा रेव पार्टी मामले ने खूब तूल पकड़ा था। उसी मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एल्विश की याचिका को खारिज कर दिया है। आपको बता दें, कि यह वही रेव पार्टी का मामला है, जिसमें ड्रग्स और सांप के जहर के इस्तेमाल का आरोप लगा था। इसके लिए एल्विश ने कोर्ट में याचिका दाखिल करके अपने खिलाफ दाखिल चार्जशीट और समन को रद्द करने की मांग की थी। जिसमें एल्विश को कोर्ट की तरफ से निराशा हाथ लगी है, जस्टिस सौरभ श्रीवास्तव की सिंगल बेंच ने याचिका को खारिज कर दिया है।

elvish yadav gets setback from allahabad high court

हाइकोर्ट ने खारिज की याचिका (फाइल फोटो)

क्या था मामला

3 नवंबर 2023 को नोएडा के सेक्टर 49 में यूटूबर एल्विश यादव समेत कई लोगों पर FIR दर्ज हुई थी। PFA ऑर्गनाईजेशन के एनिमल वेलफेयर ऑफिसर गौरव गुप्ता ने सभी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। जिसमें वन्य जीव संरक्षण अधिनियम और एनडीपीएस एक्ट की कई धाराओं के तहत FIR दर्ज हुई थी।

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