बिहार बीपीएससी (BPSC) प्रिलिम्स परीक्षा रद्द करने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता को पटना हाईकोर्ट जाना चाहिए। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ ने यह कहते हुए इस पर सुनवाई से इनकार कर दिया।
फाइल फोटो।
परीक्षा रद्द करने की मांग
बता दें कि याचिका में BPSC प्रिलिम्स परीक्षा रद्द करने की मांग की गई है। याचिका में प्रदर्शनकारी छात्रों पर किए गए लाठीचार्ज के लिए जिम्मेदार जिले के SP और DM के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई थी। याचिका मे व्यापक धांधली का आरोप लगाया गया है और इसकी जांच सुप्रीम के रिटायर जज की अध्यक्षता में सीबीआई से कराए जाने की मांग की गई थी।
