Patna News: ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन पड़ेगा भारी, 578 के DL रद्द; ओवर स्पीडिंग पर भरना पड़ेगा जुर्माना

बिहार की राजधानी पटना में ट्रैफिक रूल्स का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों पर कार्रवाई जारी है। पटना डीटीओ के मुताबिक, ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने या चेकिंग के दौरान वाहन के कागजात और डीएल सही न पाए जाने पर निलंबन की कार्रवाई की जाएगी।

पटना : शहर में बेतरतीब भागते वाहनों पर पुलिस की कड़ी नजर है। खासकर, यातायात नियमों की अनदेखी करने वाले वाहन चलाकों पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक, इस साल जनवरी से जून तक ट्रैफिक नियमों को दरकिनार कर बेतरतीब तरीके से वाहन चलाने वालों पर लगातार कार्रवाई हो रही है। जिला परिवहन कार्यालय (डीटीओ) से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार, इस वर्ष जनवरी से जून के बीच ट्रैफिक पुलिस ने कुल 988 वाहन मालिकों का ड्राइविंग लाइसेंस रद्द करने का प्रस्ताव भेजा है। इनमें से 578 वाहन मालिकों का डीएल निलंबित करते हुए शोकॉज जारी किया गया है। वहीं, डीटीओ कार्यालय की ओर से लगभग 900 वाहनों को चिन्हित करते हुए उनका निबंधन रद्द करने से पहले शो-कॉज किया गया है।

Trafic Police

ट्रैफिक पुलिस (सांकेतिक फोटो-इमेज क्रेडिट Istock)

कब होती है डीएल निलंबन की कार्रवाई

डीटीओ के आधार पर बार-बार ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने या चेकिंग के दौरान वाहन के कागजात और डीएल सही न पाए जाने पर निलंबन की कार्रवाई होती है। यदि जांच के दौरान डीएल पहले से ही निलंबित पाया जाता है, तो ट्रैफिक पुलिस वाहन मालिक पर 5 हजार रुपये का जुर्माना लगाती है। ड्राइविंग लाइसेंस को न्यूनतम 3 से 6 महीने के लिए निलंबित किया जा सकता है।

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