No Horn Day: पटना में आज नहीं बजेगा हॉर्न, 2 अक्टूबर तक चलेगा नया अभियान; लाउडस्पीकर पर भी रोक

बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इन नियमों के तहत, बिना सक्षम प्राधिकार की अनुमति के लाउडस्पीकर और सार्वजनिक संबोधन प्रणाली का उपयोग करना प्रतिबंधित है। इसके अलावा, रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर, डीजे और सार्वजनिक संबोधन प्रणाली का उपयोग पूरी तरह से वर्जित रहेगा।

Patna News: बढ़ते ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रण में लाने के लिए बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (BSPCB) ने एक बड़ा कदम उठाया है। अब पटना शहर में हर रविवार ‘नो हॉर्न डे’ मनाया जाएगा। इसका उद्देश्य बेमतलब हॉर्न बजाने की प्रवृत्ति को रोकना और शहरी वातावरण को शांत बनाए रखना है।

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प्रदूषण बोर्ड का नया अभियान

लोगों से की गई अपील

प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से शहरवासियों से अपील की गई है कि वे हर रविवार अपने वाहनों का हॉर्न न बजाएं। बोर्ड का मानना है कि यह एक छोटा सा कदम है, जो शहर के लोगों के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर बड़ा सकारात्मक असर डाल सकता है।

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