Section 144 in Noida Greater Noida: त्योहारों को देखते हुए गौतमबुद्ध नगर पुलिस प्रशासन ने 30 अप्रैल तक नोएडा और ग्रेटर नोएडा में धारा 144 लगाने का फैसला किया है। इसके तहत जिले में पांच या इससे अधिक लोगों के इकट्ठा होने पर रोक लगा दी है। पुलिस कमिश्नरेट नोएडा ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। आधिकारिक आदेश के अनुसा, जिले में जो कोई भी नियमों का उल्लंघन करने का प्रयास करेगा, उसे आईपीसी की धारा 188 के तहत कठोर सजा का सामना करना पड़ेगा। जिला प्रशासन का कहना है कि किसी भी शख्स या संगठन को गैर कानूनी काम करने की अनुमति नहीं है। सभी लोगों से अपील है कि वो प्रशासन के फैसले का सम्मान और पालन करें।
नोएडा- ग्रेटर नोएडा में 30 अप्रैल तक धारा 144 लागू
आगामी त्योहारों व महत्वपूर्ण दिवसों के दृष्टिगत कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर में शांति व्यवस्था कायम रखने के दृष्टिगत धा… t.co/QV1wBMKHsU
— ANI (@ANI) Apr 1, 2023
अप्रैल में इतने त्योहार
- 4 अप्रैल को महावीर जयंती
- 5 अप्रैल को महर्षि कश्यप, महाराज निषाद राज गुहाय जयंती
- 7 अप्रैल को गुड फ्राइडे
- 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती
- 17 अप्रैल को चंद्रशेखर जयंती
- 21 अप्रैल को अलविदा
- 22 अप्रैल को ईद-उल-फितर
- 22 अप्रैल को परशुराम जयंती
क्या ना करें
पांच या अधिक की संख्या में एक साथ ना खड़ा हों। जुलूस निकालने पर पाबंदी। जिले में किसी भी सरकारी कार्यालय या निवास के पास किसी भी फोटोग्राफी या ड्रोन उड़ानों की अनुमति नहीं है। सार्वजनिक स्थानों पर शराब या नशीली दवाओं के सेवन पर पाबंदी। तेज आवाज नहीं हालांकि डीजे किसी भी धार्मिक स्थल या क्लब में बज सकता है। सार्वजनिक स्थानों पर पूजा या प्रार्थना करने की अनुमति नहीं है। सार्वजनिक रूप से बंदूक या चाकू नहीं ले जा सकते। सार्वजनिक स्थानों या कहीं भी आग लगाना प्रतिबंधित है।
