नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को किया गया नो ड्रोन जोन घोषित, नियमों का उल्लंघन करने पर होगी सख्त कार्यवाही

नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को रेड जोन घोषित कर दिया गया है। इसके बाद से, एयरपोर्ट के ऊपर और इसके आसपास ड्रोन या किसी भी प्रकार के मानव रहित हवाई वाहन (UAV) उड़ाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। ये प्रतिबंध हवाई अड्डे की सुरक्षा और वायु क्षेत्र की निगरानी को सुनिश्चित करने के लिए किया गया है।

नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट (जेवर) को सुरक्षा कारणों से रेड जोन यानी नो ड्रोन फ्लाई जोन घोषित किया गया है। इस क्षेत्र में ड्रोन या किसी भी प्रकार के अनमैन्ड एरियल व्हीकल (UAV) उड़ाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है, जिससे हवाई अड्डे की सुरक्षा और वायु क्षेत्र की निगरानी सुनिश्चित की जा सके। ये कदम नागरिक उड्डयन मंत्रालय और नागरिक उड्डयन महानिदेशालय तथा सुरक्षा एजेंसियों के निर्देशानुसार उठाया गया है।

Noida International Airport declared Red Zone

नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को किया गया रेड जोन घोषित

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 1934 और UAV संचालन नियमों के अंतर्गत, बिना अनुमति के ड्रोन उड़ाना एक दंडनीय अपराध माना जाता है। ऐसे मामलों में नियमों का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति, संस्थान या संस्था पर कानूनी कार्यवाही की जाएगी। पुलिस ने नागरिकों से इस नियम का कड़ाई से पालन करने और हवाई अड्डे की सुरक्षा में सहयोग देने की अपील की है। इस निर्णय का उद्देश्य न केवल हवाई अड्डे की सुरक्षा मजबूत करना है, बल्कि संभावित खतरों को भी रोकना है। सभी नागरिकों का सहयोग इस दिशा में महत्वपूर्ण है।

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