Dog Attack Policy: डॉग अटैक पॉलिसी लागू होने के बाद नोएडा में पहला जुर्माना, उठाना पड़ेगा इलाज का खर्च भी

  • Authored by: रामानुज सिंह
  • Updated Nov 17, 2022, 09:32 AM IST

उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में हाउसिंग सोसाइटी की लिफ्ट में एक स्कूली बच्चे को कुत्ते ने काट लिया। इसके बाद कुत्ते के मालिक पर नोएडा में डॉग अटैक पॉलिसी (Dog Attack Policy) के तहत जुर्माना लगाया गया। इस पॉलिसी के तहत यह पहला मामला है जिसमें कार्रवाई की गई। पालतू कुत्ते के काटने की घटना बढ़ने के बाद ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी यह कानून बनाया था।

नोएडा में डॉग अटैक पॉलिसी (Dog Attack Policy) लागू करने के बाद पहला जुर्माना लगाया गया है। पहली बार यह कार्रवाई ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी द्वारा कार्तिक गांधी पर की गई है। कार्तिक गांधी को 7 दिनों के अंदर जुर्माने की रकम अथॉरिटी के खाते में जमा करानी होगी। कार्तिक गांधी को दिए गए नोटिस के अनुसार बच्चे का इलाज का खर्च भी उसे उठाना पड़ेगा। यह मामला ला रेजिडेंशिया सोसाइटी का है जिसमें बच्चे को सोसायटी के लिफ्ट में पालतू डॉगी ने अटैक कर उसे घायल कर दिया था।

Noida Dog Attack Policy

नोएडा में डॉग अटैक पॉलिसी में लागू होने के बाद पहला जुर्माना

उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में हाउसिंग सोसाइटी की लिफ्ट में एक स्कूली बच्चे को कुत्ते ने काट लिया। उत्तर प्रदेश की राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में लिफ्ट में कुत्ते द्वारा बच्चे को काटने की करीब दो महीने में यह दूसरी घटना है। सितंबर में गाजियाबाद में हाउसिंग सोसाइटी की लिफ्ट में एक स्कूली बच्चे को कुत्ते ने काट लिया था। ताजा घटना लिफ्ट के अंदर लगे क्लोज सर्किट टेलीविजन (सीसीटीवी) कैमरे में कैद हो गई। घटना बिसरख थाना क्षेत्र के ला रेजिडेंटिया सोसायटी के टावर 7 की लिफ्ट में हुई।

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