वाहन चालकों के लिए अलर्ट! नोएडा-गाजियाबाद में 1 अक्टूबर से बिना PUC नहीं मिलेगा पेट्रोल-डीजल

नोएडा और गाजियाबाद में 1 अक्टूबर से बिना वैध PUC सर्टिफिकेट वाले वाहनों को पेट्रोल और डीजल नहीं मिलेगा। प्रशासन ने पेट्रोल पंपों पर परिवहन PUC पोर्टल ऐप के जरिए प्रमाणपत्र की जांच शुरू कर दी है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में बढ़ते वायु प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया है। नोएडा और गाजियाबाद जिला प्रशासन ने घोषणा की है कि 1 अक्टूबर से बिना वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र (PUCC/PUC) वाले वाहनों को किसी भी पेट्रोल पंप पर पेट्रोल-डीजल नहीं दिया जाएगा। यह कदम वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) के 15 मई को जारी आदेश के तहत उठाया गया है। इसका मकसद वाहनों से निकलने वाले प्रदूषण को कम करना और PM2.5, नाइट्रोजन ऑक्साइड व कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे प्रदूषकों को नियंत्रित करना है। यह आदेश CAQM अधिनियम, 2021 की धारा 12 के तहत जारी किया गया है।

Petrol pump

नोएडा-गाजियाबाद में 1 अक्टूबर से बिना PUC नहीं मिलेगा पेट्रोल-डीजल (File Photo)

पेट्रोल पंपों पर PUC की जांच शुरू

इस व्यवस्था को लागू करने के लिए नोएडा के सभी पेट्रोल पंपों पर आने वाले वाहनों के PUC की जांच शुरू कर दी गई है। इसके लिए 'परिवहन PUC पोर्टल ऐप' का इस्तेमाल किया जा रहा है। पेट्रोल पंप संचालकों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने कर्मचारियों के मोबाइल फोन पर इस ऐप को डाउनलोड करें। ऐप पर वाहन का रजिस्ट्रेशन नंबर डालकर तुरंत यह पता लगाया जा सकता है कि उसका PUC सर्टिफिकेट वैध है या नहीं। जांच में वैध सर्टिफिकेट मिलने पर ही ईंधन दिया जाएगा।

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